प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर नागेश्वर गंझू उर्फ तरुण को बेल देने से कोर्ट ने किया इनकार
न्यूज़11 भारत रांची/डेस्क: प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के एरिया कमांडर नागेश्वर गंझू उर्फ तरुण को बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया हैं. एनआईए की विशेष कोर्ट ने तीसरी बार जमानत याचिका की खारिज कर दी हैं.
बता दें कि नागेश्वर गंझू 13 मई 2021 से जेल में बंद हैं. एनआईए के लोक अभियोजक मुकेश कुमार सिन्हा ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि आरोपी टीपीसी का सक्रिय सदस्य है. उगाही और आंतकवादी गतिविधियों में शामिल होने के पर्याप्त सबूत है.
नागेश्वर गंझू पर पलामू और आसपास के क्षेत्रों के ठेकेदारों, व्यापारियों और खदान पट्टाधारकों से लेवी वसूलने और उस पैसे का इस्तेमाल टीपीसी के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदने में करने का आरोप है. कोर्ट ने इससे पूर्व दो बार 21 अगस्त 2023 और 23 नवंबर 2024 को जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है. हाईकोर्ट ने इसी साल 25 मार्च को खारिज कर दिया था.